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विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
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विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में ब्रिटिश भारत में हिन्दू समाज मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था| यह कानून बच्चे और विधवाओं के लिए एक राहत के रूप में तैयार किया गया था जिसके पति की समय से पहले मृत्यु हो गई हो|